रायपुर। छत्तीसगढ़ के राशनकार्डधारी परिवारों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। अब प्रदेश के पात्र हितग्राही 15 मई तक एकमुश्त खाद्यान्न वितरण का लाभ उठा सकेंगे। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए अप्रैल, मई और जून माह के आबंटित खाद्यान्न वितरण की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है।
हितग्राहियों की सुविधा के लिए लिया निर्णय
पूर्व में इस खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी। लेकिन विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गरीब परिवार अपने हक के राशन से वंचित न रहे, इस अवधि को 15 मई तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उन लाखों परिवारों को लाभ होगा जो किसी कारणवश निर्धारित समय तक अपना राशन नहीं ले पाए थे।
अधिकारियों और दुकानदारों को सख्त निर्देश
खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों, संबंधित अधिकारियों और उचित मूल्य दुकान (FPS) संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी पात्र राशनकार्डधारियों को सुचारू रूप से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन को वितरण प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया है।
समय रहते लें लाभ
खाद्य विभाग ने प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सुचारू वितरण के लिए हितग्राही समय रहते अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर अपना तीन माह का एकमुश्त राशन प्राप्त कर लें, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
